मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के प्रदेश महासचिव, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि एवं एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत ज़िले की 6 शासकीय एवं निजी गौशालाओं की 2015 से लेकर 2022 तक की जानकारी निकाल कर एवं एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आस्था और गौ रक्षा के नाम पर 6 गौशालाओं में ₹ 6 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर बुरहानपुर एवं पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर तथा गौ शालाओं के क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इस संबंध में लेखी पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख ने अपने पत्र में लिख किया है कि उनके द्वारा बुरहानपुर जिले में संचालित शासकीय एवं निजी गौशालाओं से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में वर्ष 2015 से 2022 तक मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरणों एवं उन में जप्त गौवंश की संख्या एवं जप्त गौ वंश किन गौ शालाओं को सुपुर्द नामे पर दिए गए, की जानकारी प्राप्त की गई तथा उप संचालक पशु चिकित्सा जिला बुरहानपुर से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जिला बुरहानपुर में संचालित समस्त गौशालाओं का एवं उनमें वर्तमान में कितने गोवंश जीवित हैं, पृथक पृथक गौशाला विवरण प्राप्त किया। जिनकी जानकारी कलेक्टर एवं एसपी बुरहानपुर तथा समस्त थाना प्रभारियों के समक्ष इस आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख के अनुसार बुरहानपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में वर्ष 2015 से 2022 तक गोवंश अधिनियम के अंतर्गत 249 मामले दर्ज करते हुए इन प्रकरणों में कुल 4484 गोवंश जप्त किए गए। जप्त शुदा गौ वंश को जिले की 6 गौशाला (1) राधे कृष्ण गौशाला खकनार (2) मां इच्छा देवी गौशाला इच्छापुर (3) श्री कृष्ण गौशाला जैनाबाद (4) श्री वृंदावन गौशाला सीरपुर (5) गौरक्षण सेवा सदन गौशाला झंजर (6) जीजामाता गोशाला, भमबाड़ा को क्रमश: 925, 1775, 73, 704, 466, 541 इस प्रकार न्यायालय के आदेश अनुसार कुल 4484 पशु उपरोक्त 06 गौ शालाओं को सुपुर्द नामे पर दिए गए हैं। अभी वर्तमान में 06 गौशालाओं में मात्र 451 पशु ही उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में 4033 पशु कहां हैं? यह जांच का विषय होकर एक बड़ा घोटाला है। एडवोकेट जहीरउद्दीन शेख़ ने आरोप लगाया कि उक्त 06 गौशालाओं द्वारा 4033 पशुओं की हेराफेरी करने के साथ अमानत में खयानत भी की गई है। एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त 6 गौशालाओं की जांच कर उनके विरुद्ध अमानत में खयानत करने का तथा अपराधिक न्यास भंग करने का अपराधिक प्रकरण भारतीय दंड विधान की धारा 406 एवं 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की कृपा करें। एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख ने कहा कि उन के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी प्राप्त की गई है, उससे प्रथम दृष्टा 7 करोड़ से अधिक का घोटाला है और यह घोटाला आस्था और गौ रक्षा के नाम पर चल रहा है। एडवोकेट जहीरूद्दीन शेख ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसे जन आंदोलन का रुप देकर या न्यायालय का रास्ता अपनाकर इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाएगी।
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