अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राज्य शासन द्वारा देश भर में कोविड-19 के ओमीक्रॉन वैरियंट के मरीजों की बढ़ती संख्या व तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं।
नवीन दिशा – निर्देश जारी इस प्रकार है:-
- प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
- समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड -19 के दोनों टीके लगवाएं हैं।
- समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड -19 की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र – छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड -19 के टीके की दोनों डोज लें । ऐसे स्टाफ / कर्मियों / छात्र छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें।
- समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा वे कोविड -19 टीके की दोनों डोज ले । जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन / मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें।
- समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा।
- कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये।
- जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त दिशा – निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
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