पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए चार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हुई कार्यवाही | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, उज्जैन/भोपाल (मप्र), NIT:

पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए चार के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हुई कार्यवाही | New India Times

मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर की गीता कॉलोनी में मुहर्रम के मौके पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए चार के खिलाफ रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के प्रतिवेदन पर उक्त घटना में संलिप्त 4 अपराधियों पर रासुका लगाते हुए उन्हें 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने जीवाजी गंज थाने के अजहर उर्फ अज्जू आयु 21 वर्ष निवासी पीर का टेकरा केडी गेट उज्जैन, शादाब उर्फ बच्चा उम्र 40 वर्ष 43 चितेरा बाखल उज्जैन, मोहम्मद समीर उर्फ बल्दी आयु 28 वर्ष गोंसा दरवाजा उज्जैन सभी थाना जीवाजीगंज व साहिल लाला उर्फ सोयम उम्र 20 वर्ष 186 शहीद नगर आगर रोड थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन जो कि सभी कुख्यात अपराधी हैं और उनके द्वारा भारत विरोधी नारे लगाने, आपसी वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक उन्माद भड़काने, लोक शांति भंग करने, देशभक्ति की भावना को आहत करने, देश की संप्रभुता को धूमिल करने जैसे गंभीर अपराधों को घटित करने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 बी की उपधारा 2 के अधीन 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।


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