शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों ने तीन लोगों पर कराया झूठा मामला दर्ज, सैकड़ों ग्रामीणों ने देवरी एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर की झूठा केस खारिज करने करने की मांग | New India Times

त्रिवेंद्र जाट, देवरी/सागर (मप्र), NIT:

शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों ने तीन लोगों पर कराया झूठा मामला दर्ज, सैकड़ों ग्रामीणों ने देवरी एसडीओपी को ज्ञापन सौंपकर की झूठा केस खारिज करने करने की मांग | New India Times

देवरी विकास खण्ड के महाराजपुर सर्कल अन्तर्गत ग्राम बेरसला में शासकीय चरनोई भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने के संबंध में तहसीलदार विनीता जैन एवं नायब तहसीलदार रघुनन्दन चतुर्वेदी को अवगत कराया था जिसको संज्ञान में लेते हुए दिनांक 22/07/2021 को संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों व ग्रामीणों के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा वल पूर्वक हटाया गया था उसके बाद अतिक्रमणकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी एवं अतिक्रमण कारी मर्दन एवं अन्य व्यक्तियों ने स्वयं को चोट पहुंचा कर षड्यंत्र पूर्वक ग्राम के निवासी तीरथलोधी, कलू लोधी एवं मुरारी लोधी को झूठे एसटी/ एससी एक्ट एवं अन्य मामलों में झूठा मामला दर्ज कराया है. झूठे मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीओपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया कि अतिक्रमणकारी ग्राम में शराब पीते हैं एवं अन्य अपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान एवं बाद में संबंधितों के साथ ग्रामीणों का कोई भी झगडा नहीं हुआ संबंधितों द्वारा दर्ज कराया गया मामला पूर्णत: झूठा है, उपरोक्त मामले में ग्रामीणों ने पुन: जाँच करते हुए दर्ज किये मामले को खारिज करने की मांग की है।

उस सम्बन्ध में सरपंच पवन आठिया का कहना है ग्राम की सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद में अतिक्रमणकारियों द्वारा तीन ग्रामीणों पर झूठे मामले बनवाये गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच एवं झूठा मामला खारिज करने की मांग के लिए एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा गया है.

एसडीओपी कुमारी पूजा शर्मा ने बताया कि ग्राम बैरसला के ग्रामीणों द्वारा झूठे मामले बनाये जाने की शिकायत एवं झूठे मामले की पुनः जांच कराने की मांग की है जिसको संज्ञान में लिया गया है, आगे की कार्यवाही जांच उपरान्त होगी.


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading