मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
पति व सास के द्वारा प्रताड़ित क्षुब्ध पत्नी द्वारा गुहार लगाने पर परामर्श केंद्र में समझाइश के लिए तलब किए गए पति को समझाइश देकर तथा दोनों पक्षों की आपस में बात चीत करवाई गई परिणामस्वरूप दोनों के बीच सद्भावपूर्वक साथ रहने के वचन के साथ समझौता संपन्न हुआ जबकि अन्य मामले में पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट की जाने से परेशान पीड़िता के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पति को कड़े शब्दों में समझाया गया जिसपर पति द्वारा भूल सुधार करने के वचन के साथ
पत्नी को सद्व्यवहार पूर्वक्र साथ रखने का वचन दिया गया इसी तरह अन्य दो मामलों में भी उभय पक्षों के बीच समझौते करवाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए.
एक प्रकरण में अनावेदक पति के भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होने पर तथा आवेदिका के घरेलू हिंसा तथा देवर द्वारा नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी दिए जाने पर पत्नी के निवेदन पर पति से दूरभाष पर समझौते के लिए चर्चा की गई जिसपर पति द्वारा समझौते के लिए असहमति जताई गई. प्रकरण में घरेलू हिंसा का संज्ञान लेने की सिफारिश करते हुए पक्षकारा को अन्य अनुतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी गई साथ ही साथ अन्य दो प्रकरणों में भी समझौते की संभावना नहीं पाते हुए पक्षकारों को न्यायालय की शरण लेने की सलाह के साथ प्रकरण निराकृत किए गए.
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस के सिंह के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा व आहुति शर्मा सहित प्रीति श्रीवास्तव एवं रश्मि राय द्वारा कुल पेश पंद्रह प्रकरणों में सुनवाई करते हुए शेष आठ प्रकरणों में समझौते की संभावना पाते हुए पक्षकारों को विचार विमर्श व उपस्थिति के लिए समय प्रदान किया गया.
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