सेक्स रैकेट के आरोपियों की जमानत नामंजूर | New India Times

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

सेक्स रैकेट के आरोपियों की जमानत नामंजूर | New India Times

पड़ोसी जिले सतना में कोलगवां थाना अंतर्गत सतना पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट चलाने वालों को धर दबोचा गया था जिनमे भोला नामदेव पिता राम विश्वास (सतना), नसीम अंसारी पिता जलील (नजीराबाद), उमेश चौरसिया पिता बिहारी लाल, महेश तिवारी पिता बाबूलाल, रावेन्द्र द्विवेदी पिता महेश, आशीष चौबे पिता लक्ष्मीकांत चौबे सभी निवासी अमानगंज के साथ ही एक आरोपी महिला भी शामिल थी, उक्त सभी आरोपियों को अनैतिक व्यापार करने के मामले में अधिनियम 4567 आईपीसी धारा 370 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेकर केंद्रीय कारागार भेजा गया। संगीन मामले में शामिल होने एवं प्रकरण की पुलिस विवेचना जारी रहने के कारण इन आरोपियों की जमानत का लाभ नहीं मिल सका। इसके पूर्व शासन की तरफ से ब्रजेन्द्र नाथ शर्मा ने जमानत का विरोध किया था जिसके चलते कोर्ट ने भी इसे संगीन मामला माना है और जमानत याचिका खारिच कर दी गई।


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