लघु-कुटीर उद्योग लगाने के लिए 100 युवाओं को दिया जायेगा ऋण, आवेदन पत्र 31 अगस्त तक आमंत्रित | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

लघु-कुटीर उद्योग लगाने के लिए 100 युवाओं को दिया जायेगा ऋण, आवेदन पत्र 31 अगस्त तक आमंत्रित | New India Times

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्वालियर जिले के बीपीएल कार्डधारी 100 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को लघु-कुटीर उद्योग, परम्परागत व्यवसाय, हाथ ठेला आदि वित्त पोषित करने हेतु परियोजना लागत 20 हजार से 50 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में 15 हजार रूपए तक का अनुदान शासन द्वारा प्रदाय किया जायेगा। योजना के तहत इच्छुक युवक-युवतियों से आवेदन 31 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं।

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावासायी सहकारी विकास समिति ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनांतर्गत आवेदन पत्र जिला अंतयावसायी कार्यालय कलेक्ट्रेट से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा किए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जिले का निवासी तथा बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए। ओवदक को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है। योजना की अधिक जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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