मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार गुप्ता ने आरोपी सुनील पिता राजू, उम्र 30 वर्ष, निवासी सिंधी बस्ती, जिला बुरहानपुर म.प्र. को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं भादवि की धारा 449 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया कि घटना दिनांक 26-02-19 को फरियादी नन्नीबाई पिता सुखराम ने रिपोर्ट की कि मैं मजदुरी करती हू तथा मेरी तबीयत दो तीन दिन से खराब थी, तो मेरा भाई नन्नु मुझे देखने आया था जो मेरे पास ही रहता था तथा रात को 10 बजे खाना खाकर मैं तथा मेरा भाई नन्नु व मेरा लडका दीपक घर में सो रहे थे कि रात करीब 2 बजे मेरे घर के अंदर सुनील हाथ में लकडी का खरालिया लेकर आया और पुरानी रंजिश की बात को लेकर उसने मेरे भाई नन्नु को जान से मारने की नियत से सिर तथा पैर में खरालिया मारा जिसके कारण सिर से खुन बहने लगा और वह भागने लगा तो मै उसे पकड़ने दौड़ी तथा वह भाग गया। फिर मैने अपने जमाई बद्रीलाल को मोबाईल से जानकारी दी । बद्रीलाल के आने के बाद भाई नन्नु को 108 वाहन से सरकारी अस्पताल में भर्ती किया तथा ईलाज के दौरान नन्नु की मौत हो गई। फरियादियां की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर जॉच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने करते हुए आरोपी को दोषी साबित किया। माननीय न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी की ज़मानत नही होने से वह खंडवा जेल में बंद है, इस कारण से वीडियो कांफरेंसिंग के ज़रिये सज़ा सुनाई गई।
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