शराब के नशे में पुलिस कर्मी ने आदिवासी युवक के घर में घुसकर की पिटाई, आदिवासी समाज के लोगों ने किया रास्ता रोको आंदोलन  | New India Times

अब्दूल वहीद काकर, धुलिया ( महाराष्ट्र ), NIT; ​शराब के नशे में पुलिस कर्मी ने आदिवासी युवक के घर में घुसकर की पिटाई, आदिवासी समाज के लोगों ने किया रास्ता रोको आंदोलन  | New India Timesमहाराष्ट् के धुलिया जिले की साक्री तहसील में  पुलिस का बेहद शर्मनाक चेहरा सामने आया है। जहां एक पुलिसकर्मी ने वर्दी में शराब के नशे दो व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आदिवासी युवक के घर में घुस कर युवक की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होते ही आदिवासी समाज के लोगों ने दहिवेल साक्री सूरत महामार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन कर पुलिस विभाग के प्रति रोष व्यक्त किया है। जिस पुलिस पर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा है वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साक्री पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मी और उस के साथियों के खिलाफ अपहरण और विविध धाराओं के तहत तीनों अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।​

शराब के नशे में पुलिस कर्मी ने आदिवासी युवक के घर में घुसकर की पिटाई, आदिवासी समाज के लोगों ने किया रास्ता रोको आंदोलन  | New India Timesमिली जानकारी के अनुसार दहिवेल इंद्रा नगर निवासी कन्हैयालाल बृजलाल ठाकरे के मकान में 19 मार्च की रात 12 बजे से 1 बजे के दौरान हिरामन बारकू माली, महिंद्रा प्रवीण बचछाव और साक्री पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल सुनील प्रल्हाद कोतवाल ने अनाधिकृत रुप से शराब पी कर घर में प्रेवश कर आदिवासी समुदाय के युवक की हाथ पैर बूक्को से पिटाई की, उस समय पुलिस कांस्टेबल सुनील कोतवाल ने कन्हैयालाल को पुलिस बैलेट से मारते हुए जातिवाचक गाली गलौज कर घर से निकाल कर किसी अज्ञात जगह पर बंदी बनाकर रखा। कन्हैयालाल की तलाश करने पर भी कही अता पता नहीं चलने की सूरत में सोमवार को साक्री पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मी और उस के साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करने गए तो उस समय पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की जाने लगी तो आदिवासी समुदाय के लोगो ने पुलिस के प्रति रोष प्रकट करते हुए अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर साक्री-सुरत महामार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन किया। 

साक्री पुलिस ने कन्हैया लाल के पिता बृज लाल ठाकरे  की शिकायत पर अपहरण का मामला विविध धाराओं के तहत तीनो अपराधियों के खिलाफ  ईपीसी  की धारा 341 , 342 343 , 365 , 452 , 324 , 323 , 504 , 506 , 34  सहित अनुसूचित अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2015 की धारा 4 (1)  के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले के जांच पुलिस उप अधीक्षक निलेश सोनवणे कर रहे हैं।


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