पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे मतदान केंद्र, बिना पहचान सिद्ध किए वोटर नहीं कर सकेंगे मतदान | New India Times

गुलज़ार अहमद, मैनपुरी (यूपी), NIT; ​पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे मतदान केंद्र, बिना पहचान सिद्ध किए वोटर नहीं कर सकेंगे मतदान | New India Timesजिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान हेतु मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत ककरना होगा और जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है,  ​पहचान पत्र के साथ ही पहुंचे मतदान केंद्र, बिना पहचान सिद्ध किए वोटर नहीं कर सकेंगे मतदान | New India Timesउनको अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कंपनियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं निर्वाचन तंत्र द्वारा प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सांसद, विधायक, एमएलसी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक को विकल्प के तौर पर पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा। जिनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं होगा वह वोटिंग नहीं कर सकेंगे।


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