मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जुन्नारदेव पुलिस अनुभाग के तामिया थाना अंतर्गत देलाखारी पुलिस चौकी ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन कर रही एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 51.840 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 8.50 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है।
मुखबिर की सूचना पर रात 1 बजे घेराबंदी
देलाखारी चौकी प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे एवं जुन्नारदेव एसडीओपी सोनम पाटिल के निर्देश पर रात करीब 1:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बोलेरो (क्रमांक MP44BC1658) में दो व्यक्ति भारी मात्रा में शराब लेकर दमुआ से सांगाखेड़ा की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों सुजीत विश्वकर्मा निवासी बिछुआ एवं नीरज सूर्यवंशी निवासी खमरा अडकू को साथ लेकर सांगाखेड़ा बॉर्डर पर घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की।
चेकिंग में पकड़ी गई अवैध शराब
सांगाखेड़ा की ओर से आ रही संदिग्ध बोलेरो को रोककर पूछताछ की गई। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामसिंह पिता सुमरसिंह अखाड़ी (35 वर्ष) तथा बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति ने नारायण भोपा पिता झब्बू सिंह भोपा (40 वर्ष) बताया। दोनों आरोपी ग्राम सांगाखेड़ा, तामिया के निवासी हैं।
वाहन की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पीछे 6 खाकी पेटियां रखी मिलीं। इनमें 4 पेटियों में मैकडॉवेल्स नंबर-1 सेलिब्रेशन रम तथा 2 पेटियों में ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की मिली। सभी 6 पेटियों में 180 एमएल क्षमता के कुल 288 सीलबंद क्वार्टर पाए गए, जिनमें कुल 51.840 लीटर शराब थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है।
शराब के परिवहन एवं रखरखाव के संबंध में आरोपियों से धारा 94 बीएनएसएस के तहत वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
ई-साक्ष्य ऐप से वीडियोग्राफी, आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज
पुलिस ने करीब 50 हजार रुपये मूल्य की शराब और करीब 8 लाख रुपये कीमत की बोलेरो गाड़ी को जब्त कर कुल 8.50 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया। जब्ती की संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी ‘ई-साक्ष्य ऐप’ के माध्यम से की गई। नियमानुसार शराब के सैंपल निकालकर सीलबंद किए गए।
आरोपियों का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाए जाने पर दोनों आरोपियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया। जब्त वाहन को थाना परिसर में खड़ा कराया गया है और मामले में आगे की विवेचना जारी है।
एक नजर में कार्रवाई:
गिरफ्तार आरोपी: रामसिंह अखाड़ी (35 वर्ष) एवं नारायण भोपा (40 वर्ष), दोनों निवासी सांगाखेड़ा।
जब्त शराब: 288 क्वार्टर (51.840 लीटर), कीमत लगभग 50 हजार रुपये।
जब्त वाहन: बोलेरो MP44BC1658, कीमत लगभग 8 लाख रुपये।
कुल मशरूका: 8,50,000 रुपये (आठ लाख पचास हजार रुपये)।
कार्रवाई टीम: चौकी प्रभारी रविंद्र पवार, प्र.आर. 783 मधुप्रसाद कुलस्ते, आर. 1052 भीमसिंह परते, आर. 923 प्रमोद उड़के एवं आर. 1058 जयेन्द्र पाल सिंह राठौर।

