रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त थांदला में राजापुरा बस स्टेंड के पिछे रिहायशी मकानों की विधिवत तलाशी लेने पर लगभग 5000 किलो महुआ लहान विधिवत जप्त कर सेंपल लेकर नष्ट किया।

आरोपीयों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(घ)के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किये गये। उक्त जप्त महुआ लहान का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 5,00,000/- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र चंदेल के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा, योगेश दामा, अकलेश सोलंकी, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

