मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

परासिया पुलिस अनु विभाग के अंतर्गत पुलिस थाना चांदामेटा के जैन मंदिर के समीप तेज आवाज़ में बजते हुए डीजे संचालक को द्वारा लेकर जाया जा रहा था तेज ध्वनि में साउंड बजाने के लिए रोक कर उन्हें मना भी किया गया बावजूद मानने का नाम नहीं ले रहे थे। साउंड इतना तेज़ था की लोग अत्यधिक परेशान हो रहे थे। पुलिस की इस कार्यवाही से जनता ने प्रशंसा की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है और जब पूछताछ की गई तो बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम डिस्को लाइट बजाया जा रहा था जिस पर पुलिस ने धारा कोलाहल अधिनियम 7/15 के तहत मुकदमा कायम किया है। कार्यवाही एसडीओपी जितेंद्र जाट के निर्देश पर उप निरीक्षक प्रमोद सिरसाम द्वारा की गई इसके बाद आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।

