पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

केन्द्र सरकार के हिट एण्ड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की दिनांक 01.01.2024 को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल द्वारा अपने कार्यालय में बैठक ली गई। बैठक में उपस्थित ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन, बस ऑपरेटर एवं पेट्रोलियम टैंकर कर्मचारी वाहन संघ के पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिये बनाये गये नये कानून के संबंध में अवगत कराया गया और उन्हें बताया गया कि कोई ट्रक ड्राइवर या वाहन चालक किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उक्त कानून के दायरे में आएगा और यदि कोई वाहन चालक एक्सीडेंट करने के बाद घटनास्थल से हटकर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है या डॉयल 100 को सूचित करता है या फिर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कटौती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानून एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी जान बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ड्राइवर के हित के विरोध में उक्त कानून नहीं है। बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने पदाधिकारियों से ड्राइवरों में हिट एण्ड रन कानून के तहत जो आक्रोश पैदा हो रहा है एवं शहर के आउटर में जो जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके संबंध में भी चर्चा की एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने-अपने ड्राइवरों को समझाइश देने के लिये कहा गया।

बैठक में डीएसपी मुख्यालय श्री अशोक सिंह जादौन, प्रभारी डीएसबी ग्वालियर निरीक्षक श्री उमेश मिश्रा, इसके अलावा शहर के ट्रॉन्सपोर्ट एवं बस संचालकों जिसमें महावीर ट्रान्सपोर्ट के संचालक श्री सुनील महेश्वरी, संधू ट्रांसपोर्ट के संचालक श्री पलविंन्दर सिंह सन्धू, ट्रांसपोर्ट संचालक श्री राजीव मोदी, एटीएस ट्रांसपोर्ट संचालक श्री विक्की यादव, एन.के. रोड लाइन श्री रहीस खान, प्रकाश वाडवानी एवं बस ऑपरेटर श्री पदम गुप्ता, श्री हरीशंकर सिंह पटेल, श्री गुडडू भटेले एवं पेट्रोलियम टेंकर कर्मचारी वाहन संघ के अध्यक्ष विजय शर्मा, मिसलेनियस यूनियन अध्यक्ष श्री आदेश यादव, ट्रेवल संचालक श्री रिंकू यादव आदि उपस्थित रहे।
आमजन से अपील:- सभी से ग्वालियर पुलिस की अपील है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक्सीडेंट के मामलों में किये गये कानूनी संशोधन एवं जुर्माने दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से किये गये हैं। वाहन चालक से दुर्घटना होने पर घटनास्थल से भागने की जगह घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयत्न करें। अतः सभी वाहन चालकों से अपील है कि उक्त कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून अपने हाथ में न ले एवं अपनी बात कहने के लिये कानूनी प्रक्रिया अपनायें।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.