रफीक़ आलम, दमुआ/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

नपा के सभाकक्ष में बुधवार शहर के मांस विक्रेताओं के साथ प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक लेकर शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दी।
बैठक में दमुआ नंदन माइनर्स क्षेत्र के लगभग 50 मांस विक्रेता शामिल हुए। बैठक में प्रशासन की गाइड लाइन की जानकारी नायब तहसीलदार सीएमओ और टीआई ने जानकारी दी कि
1- बिना लाइसेंस के दुकान नहीं लगाई जा सकेगी।
2- मांस का विक्रय खुले में नहीं होगा।
3- धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में दुकानें नहीं लग सकेगी।
