रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:
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झाबुआ विकासखण्ड थांदला अन्तर्गत ग्राम चापानेर के खोरी फलिया में बाल विवाह होने की दुरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात् सहायक संचालक बालूसिंह सस्तिया के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास थांदला की टीम तत्काल चापानेर में उपस्थित होकर बामनिया चौकी से समन्वय स्थापित कर पुलिस टीम के साथ चापानेर के खोरी फलिया में पहुँची, जहाँ विवाह संबंधित कार्यक्रम किया जा रहा था।
वहां पर लगातार एक घण्टे तक परिवार एवं समाज से चर्चा की गई। साथ ही बाल विवाह अधिनियम के संबंध में समझाया गया कि बाल विवाह किये जाने पर माता-पिता को दो वर्ष की सजा, एक लाख का आर्थिक दण्ड एवं सहयोगी तडवी, पटेल, हलवाई एवं पंचनामे पर जवाबदारी लिये जाने वाले समाज जनों आदि पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।
समझाइश के पश्चात परिवार एवं समाज के वरिष्ठजनों ने तय किया कि यह शादी रोकी जा रही है और बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के पश्चात सगाई एवं विवाह कार्यक्रम किया जायेगा। इस संबंध में समाजजनों से जवाबदारी लिये जाने के पश्चात टीम कर्तव्य स्थल पर रवाना हो गई।
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