अवैध रेत परिवहन पर भालूमाड़ा पुलिस की कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत 3 घन मीटर रेत जब्त | New India TimesOplus_131072

ओम प्रकाश सोनी, ब्यूरो चीफ, अनूपपुर (मप्र), NIT:

अवैध रेत परिवहन पर भालूमाड़ा पुलिस की कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत 3 घन मीटर रेत जब्त | New India Times

भालूमाड़ा पुलिस ने अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने वाहन से करीब 3 घन मीटर अवैध रेत बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 5 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ सिंह मरकाम तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोतमा आरती शाक्य के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भालूमाड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर 15 सितंबर 2026 को ग्राम पयारी नंबर-2 में यादव ढाबा के पास दबिश दी गई।
कार्रवाई के दौरान स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर क्रमांक MP 65 AA 4888 की ट्रॉली में करीब 3 घन मीटर रेत लदी मिली। पुलिस के मुताबिक वाहन चालक सिवतैन खान (24), पिता शहादत खान, निवासी बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया बिना टीपी और वैध दस्तावेजों के रेत का परिवहन कर रहा था। पूछताछ में चालक द्वारा ट्रैक्टर मालिक नरेंद्र सिंह, निवासी निमहा, थाना रामनगर के कहने पर रेत परिवहन करना बताया गया।
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेत को जब्त कर चालक सिवतैन खान एवं वाहन मालिक नरेंद्र सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 275/2026 दर्ज किया है। मामले में धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा धारा 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी भालूमाड़ा निरीक्षक राधिका भगत, प्रधान आरक्षक कृपाल सिंह एवं प्रधान आरक्षक सत्यभान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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