हवाई पट्टी एवं झाबुआ जिले में किसी भी प्रकार से UAV/DRONE को उड़ाना प्रतिबंधित | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

हवाई पट्टी एवं झाबुआ जिले में किसी भी प्रकार से UAV/DRONE को उड़ाना प्रतिबंधित | New India Times

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिले में भ्रमण कार्यक्रम 14 नवम्बर को प्रस्तावित है।
इस हेतु ब्लू-बुक प्रोटोकॉल एवं एस.पी.जी. सुरक्षा मानको के मापदण्ड तथा पुलिस अधीक्षक झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा कारणों से ग्राम गोपालपुरा स्थित हवाई पट्टी एवं झाबुआ जिले में किसी भी प्रकार से UAV/DRONE को उड़ाना प्रतिबंधित कर नो-फ्लाईंग झोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जाने हेतु ग्राम गोपालपुरा स्थित हवाई पट्टी एवं झाबुआ जिले में किसी भी प्रकार के UAV/DRONE को उड़ाना प्रतिबंधित कर नो-फ्लाईंग झोन घोषित किया गया है ।
यह आदेश सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

जिससे व्यक्ति शसूचना दी जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के तहत् एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 (5) के अतंर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावशील होगा।

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