अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कर्म में थाना गौतम नगर की पुलिस ने तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने वाले डीजे संचालक राजेश विश्वकर्मा पिता इमरत विश्वकर्मा निवासी नव जीवन कॉलोनी छोला रोड के विरुद्ध 188 IPC एवं 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की है। आप को बता दें कि बीते दिनों भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिया था कि कोई व्यक्ति / संस्था, समूह डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड / डी. जे. / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रावधानों का पूर्ण पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।