मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

कलेक्टर एवं डीएम सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के हित, जनमाल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु ज़िला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा। बुरहानपुर कलेक्टर ने ज़िले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 9 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमा के निर्माण /क्रय/विक्रय एवं स्थापना को प्रतिबंधित किया है। स्थापना स्थल पर स्टेज/तख्त/ ट्रॉली पर स्थापित प्रतिमा की स्टेज/तख्त/ट्रॉली सहित अधिकतम ऊंचाई भी 12 फीट नियत की जाती है। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाऐगा।
बुरहानपुर शहर घनी आबादी वाला होकर गालियां बहुत संकरी हैं तथा शहर में बिजली के तार अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होने से 9 फीट से अधिक ऊंचाई की प्रतिमाओं को पंडाल स्थल तक ले जाने में बिजली के तारों से बाधा उत्पन्न होती है तथा अधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई की प्रतिमाओं से घनी आबादी की संकरी गलियों से प्रतिमाओं के परिवहन में समस्या होती है। साथ ही शहर के निवासियों का भी यातायात बाधित होता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त समस्या से जनता को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में बुरहानपुर जिले के लिए प्रतिमाओं की ऊंचाई को सीमित किया जाना नितांत आवश्यक है।