मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
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बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती दीक्षा हर्ष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला शिक्षिका/याचिका कर्ता माधुरी प्रजापति की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने 9 अगस्त 2023 को स्थगन आदेश जारी करते हुए उक्त याचिका कर्ता एवं मिडिल स्कूल टीचर के लिए सीट/पोस्ट सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था दी है।
अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल एवं दीक्षा अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह (09.10.2023 से प्रारंभ होने वाले) में अंतिम सुनवाई होना है। अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल एवं श्रीमती दीक्षा हर्ष अग्रवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा मिडिल स्कूल शिक्षिका के रूप में की गई स्वयं की नियुक्ति दि 29.12.2021 के पश्चात, इस नियुक्ति को निरस्त किए जाने के आदेश दि.18.02.2022 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को दोबारा सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल ने यह भी बताया कि ऐसी ही, और भी कई अन्य याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं।
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