कर विभाग की सहायक कमिश्नर लाखों रुपए रिश्वत लेने के आरोप में अपने दलाल के साथ हुई गिरफ्तार, 28 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर शिकायतकर्ता को कर रही थी परेशान | New India Times

अशफ़ाक क़ायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:

कर विभाग की सहायक कमिश्नर लाखों रुपए रिश्वत लेने के आरोप में अपने दलाल के साथ हुई गिरफ्तार, 28 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर शिकायतकर्ता को कर रही थी परेशान | New India Times
फाइल फोटो

ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रियंका शर्मा सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सर्किल- एच, वार्ड- प्रथम, जोन-चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर एवं दलाल वेदप्रकाश शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 6 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि दिनांक 6-7-2023 को उसकी फर्म के सर्वे के दौरान उसके खाते ऑफिस सीज करने की धमकी देकर प्रियंका शर्मा सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सर्किल- एच, वार्ड- प्रथम, जोन- चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर द्वारा 28 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया गया तथा इसके बाद आरोपिया द्वारा दिनांक 23-7-2023 को अपने दलाल वेदप्रकाश (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 6 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत वसूल की गई है। जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस रणधीर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कर आज पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार द्वारा मय टीम के जयपुर में कार्यवाही करते हुए प्रियंका शर्मा पत्नी आशीष शर्मा निवासी ए-37, राजपूताना मार्ग, सत्यनगर, झोटवाड़ा, जयपुर हाल सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, सर्किल- एच, वार्ड- प्रथम, जोन-चतुर्थ, कर विभाग, जयपुर एवं दलाल वेदप्रकाश शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी 1, तिरूपति फ्लेटस्, कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा, जयपुर को परिवादी से 6 लाख 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेने के आरोप में पूछ-ताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपिया एवं दलाल से रिश्वत राशि बरामद करने के संबंध में पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।


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