8 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास व 35 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 40 दिन में सुनाई गई सज़ा | New India Times

अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:

8 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास व 35 हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 40 दिन में सुनाई गई सज़ा | New India Times

पोक्सो कोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए मात्र एक माह के अंदर अभियुक्त को दोषी मानते हुए 40 दिन के अंदर सजा सुनाई है। जनपद के चर्चित 8 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास व 35 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना जमुनापार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, तभी सायं 5.30 बजे उसका पड़ौसी सतीश पुत्र मानसिंह आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी। जिस पर पुलिस ने धारा 376ए, बी, 452 भ.द.स. व 5एम/6पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अपराध संख्या 03/23 है।
स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्ज सीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी तथा इस अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमें में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को अभियुक्त सतीश को धारा 452 भा० द०सं० के अपराध हेतु 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-5 एम / 6 में आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। श्रीमती उपमन्यु ने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त ने बदले बार-बार अधिवक्ता। आठ वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले की शासन व प्रशासन स्तर से भी प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती रही।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading