मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत विभिन्न विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे विवाह कार्यक्रम: डीएम | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत विभिन्न विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे विवाह कार्यक्रम: डीएम | New India Times

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत विभिन्न विकासखण्ड स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में आवेदक अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख योजनाओं में से एक सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रारम्भ की गई है। यह एक हितग्राही मूलक योजना है।

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमन्द कन्याओं/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों का उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत जनपद पंचायत द्वारा आयोजित होने वाले सामुहिक विवाह कार्यक्रमों में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को विवाह करने पर राशि 11 हजार रु. का नगद भुगतान, यहां पर सामुहिक विवाह कार्यक्रम के दिन राशि 38 हजार रू की गृहस्थी का सामान तथा आयोजनकर्ता निकाय को आयोजन के लिए 6 हजार रु का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। कन्याओं को प्रदाय सामग्री एवं फर्म का निर्धारण जिला क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

इसी तारतम्य में जिला झाबुआ में विभिन्न विकासखण्ड स्तर पर निम्नानुसार तिथियों में विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे।

24 मार्च 2023 को जनपद पंचायत झाबुआ, 25 मार्च 2023 जनपद पंचायत थांदला, 15 मार्च 2023 जनपद पंचायत मेघनगर, 21 मार्च 2023 जनपद पंचायत पेटलावद, 23 मार्च 2023 जनपद पंचायत रामा, 25 मार्च 2023 जनपद पंचायत राणापुर।

योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज आयु संबंधी दस्तावेज जैसे (अंकसूची, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र मतदाता सूची, रोजगार गारण्टी जॉब कॉर्ड), बैंक पासबुक, आधार कॉर्ड, 2 फोटो, समग्र आईडी कॉर्ड. आयकरदाता ना होने एवं शासकीय कर्मचारी ना होने एवं शासकीय पेंशन ना होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इत्यादि दस्तावेज की छायाप्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक अथवा संबंधित जनपद पंचायत/एवं शहरी क्षेत्र होने पर संबंधित नगर पालिका/परिषद में आवेदन कर सकते हैं।


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