जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोजन कार्यों की समीक्षा कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश | New India Times

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोजन कार्यों की समीक्षा कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश | New India Times

जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने आज विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण व कार्यवाही करने के सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि जनपद न्यायालयों या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को अधिक से अधिक निस्तारण कराया जाये। जो वाद बहस के योग्य हो उसमें बहस तथा जिसमें बहस हो चुकी हो उसमें कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने प्रकरणों में गवाहों की उपस्थिति पर भी बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ता से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए व्यापक कार्य योजना तैयार कर लंबित मामलों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए। महिलाओं से संबधित हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटा से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते। अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पास्को एक्ट के मुकदमों में अधिवक्ता गण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाएं। समीक्षा बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम केतहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधाकर पांडेय, प्रभागीय वन अधिकारी श्री एमपी गौतम, पुलिस अधीक्षक नगर श्री राजेश कुमार राय, सहित संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री मृदुल कांत श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण उपस्तिथ रहे।


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