यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:
धौलपुर जिले में वाहन चेकिंग सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. यातायात पुलिस जहां हेलमेट शीट बेल्ट कागज कमी आदि को लेकर चालान काट रही है वहीं अब वाहन की नम्बर प्लेट को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है. वाहन की नम्बर प्लेट पर बिना नम्बर के कुछ नहीं लिख सकेंगे जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट या सीट बेल्ट आदि का तो खास ख्याल रखते हैं लेकिन नंबर प्लेट को लेकर प्लेट से कोई भी छेड़खानी नहीं कर चलते आप गाड़ी की नंबर सकते हैं सलाह दी जाती है कि जैसी नंबर प्लेट आरटीओ से मिलती है वैसी
ही नंबर प्लेट रखनी चाहिए यातायात प्रभारी मंगतूराम ने बताया कि नियम 50 और 51 के तहत नंबर प्लेट को गाड़ी कई लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए लापरवाही कर देते हैं दरअसल नियमों के नंबर प्लेट पर कोई पद या जाति आदि के बाद में लिख देते हैं। दरअसल केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 व 51 में नंबर प्लेट को लेकर कई नियम लिखे गए हैं इन पर लगाने के कुछ नियम हैं इन नियमों के तहत वाहनों की नंबर प्ले पर प्रधान सरपंच किसी जाति वर्ग के बारे में नहीं लिखा जा सकता है यानी आप गाड़ी की नंबर प्लेट पर कभी भी ऐसे शब्द ना लिखें यहां तक कि आप नंबर प्लेट पर बांध सकते हैं ऐसा करने पर आपको नींबू मिर्ची काला कपड़ा आदि भी नहीं चालान का सामना करना पड़ सकता है बता दें कि उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ऐसे में पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है.
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