मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट देवराज सिंह थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 331/2019 के आरोपी राहुल पिता शंकरलाल उम्र 22 साल निवासी बुधवारी बाजार राम मंदिर के पास थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा धारा 25 (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 मैं दोषी सिद्ध करते हुए 1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास और ₹1000 का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्रीमती गंगावती डेरियस सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई. घटना 8/11/2019 को एएसआई रामविलास तिवारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति चाकू लेकर खजूरी रोड स्कूल के समीप जुन्नारदेव के सामने घूम रहा है. उक्त मुखबिर की सूचना पर मुखबिरी गवाह के साथ मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति हाथ में आरी जैसे दांत का चाकू बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के रखे मिला जिसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया जिसे बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
