जिला अस्पताल धोखाधड़ी एवं शासकीय राशि ग़बन प्रकरण में आरोपित एवं फ़रार आरोपियों को 11/10/22 को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पेश न होने पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

जिला अस्पताल धोखाधड़ी एवं शासकीय राशि ग़बन प्रकरण में आरोपित एवं फ़रार आरोपियों को 11/10/22 को कोर्ट में पेश होने का आदेश, पेश न होने पर होगी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही | New India Times

वर्ष 2020-21 कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल बुरहानपुर में शासकीय राशि ग़बन मामले में लालबाग़ पुलिस द्वारा धारा 420, 406, 409, 120(B), 34 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस प्रकरण में तीन आरोपी आनंद दीक्षित, गोपाल देवकर और विनोद मोरे फ़रार हैं। पुलिस प्रशासन बुरहानपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर द्वारा तीनों फ़रार आरोपियों के गिरफ़्तारी वारंट भी जारी किये गए किन्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के सभी प्रयासों के उपरांत भी आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं हो पायी। कल न्यायालय द्वारा तीनों फ़रार आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 द.प्र.स. के तहत उद्घोषणा जारी कर दिनांक 11.10.22 को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए आदेशित किया गया है एवं पुलिस को उद्घोषणा के प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है। उद्घोषणा के उपरांत भी अगर दिनांक 11.10.22 को प्रातः 11 बजे तक आरोपीगण कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। लालबाग़ पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी निकाल ली गई है।

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