धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी का जमानत आवेदन सेशन कोर्ट बुरहानपुर ने भी किया खारिज | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी का जमानत आवेदन सेशन कोर्ट बुरहानपुर ने भी किया खारिज | New India Times

इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ एवं अपमानजनक पोस्ट डालने के आरोप में थाना कोतवाली बुरहानपुर ने आरोपी देवराज ठाकुर पिता योगेश ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी लालबाग बुरहानपुर वर्तमान निवासी इंदौर के अपराध क्रमांक 308 बटे बारिश अंतर्गत धारा 153a भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार अरोड़ा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में 5 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि उक्त आरोपी इंदौर जेल में बंद है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि उक्त आरोपी देवराज सिंह ठाकुर का जमानत आवेदन निचली कोर्ट के बाद अब सेशन कोर्ट बुरहानपुर ने भी 09 /07 /2022 को खारिज कर दिया है। आपत्तिकर्ता शिकायतकर्ता सैयद रफीक के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल एवं अजहर हुसैन की ओर से अदालत में विस्तृत बहस सुनने के पश्चात प्रथम अपर सेशन कोर्ट बुरहानपुर (श्री तपेश कुमार दुबे साहब) ने आरोपी देवराज सिंह ठाकुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। बता देंगे इस मामले को लेकर बहुत हंगामा हुआ था और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने सूझ बूझ और हिकमते अमली से काम लेते हुए मुस्लिम समाज के आक्रोश को कम करने के लिए शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी साहब को बुलाकर इस मामले को हल करवाया था।

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