रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
ज़हरीली और अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 31.12.2021 को मुखबिर कि सूचना पर वृत्त झाबुआ ‘अ’ में संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम मालवन मे छापामार कार्यवाही के दौरान बूदा पिता झितरा बारिया के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा बोल्ट बीयर 09 पेटी बोतल, बोल्ट बीयर 01 पेटी केन, लंदन प्राईड 01 पेटी (कल-90.84 बल्क लीटर ) अवैध मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 24840/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सर्व रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वरलाल पड़ियार, मदन राठौड़, सोहन नायक एंव श्रीमति पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा।
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