Edited by Sandeep Shukla; राजगढ, NIT;
राजगढ शहर के पुरा मोहल्ले में पुलिस ने देर रात दबिश देकर हिरण के मांस, बंदूक एवं कार सहित तीन आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर किया, जबकि पार्षद पुत्र सहित दो स्थानीय आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा फरार हुए आरोपियों की सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। हालांकि देर शाम तक उनका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस को जानकारी लगी थी कि पुरा मोहल्ले में बांसवाली मस्जिद के पास एक मकान में किसी जानवर को काटा जा रहा है। जानवर के काटने की आवाज आ रही है। जानकारी लगने के साथ ही पुलिस पुरा मोहल्ले में संबंधित स्थान पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कोटा के रहने वाले अब्दुल रफीक के घर में छापा मार दिया। जब वहां जाकर देखा तो हिरण का कटा हुआ सिर, उसका मांस, सहित अन्य सामान पाया गया। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि दो मौका पाकर फरार हो गए।
पुरा मोहल्ले में अब्दुल के मकान में दबिश देने के बाद जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनमें फरीद पिता अजीज उल्लाह उम्र 45 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल, अमीन पठान पिता अमीर पठान उम्र 42 वर्ष निवासी गांधी नगर भोपाल के अलावा राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले अब्दुल रफीक पिता खुदा बख्श उम्र 64 वर्ष शामिल है, जबकि राजगढ़ पुरा मोहल्ला निवासी दो आरोपी जो फरार होने में कामयाब रहे हैं, उनमें आबिद उर्फ बब्लू एवं हसन जफर खान शामिल हैं। पुलस ने आरोपियों के खिलाफ वन उपज अधिनियम की धारा 19, 51, 39, 52, भादावि की धारा 294 एवं आर्म्स एक्टी की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला किया गया है।
पुलिस ने रात करीब 2-3 बजे दबिश देकर हिरण के सिर एवं मांस के साथ आरोपियों के अलावा जो सामग्री जप्त की है उसमें एक 12 बोर की डवल नाल की बंदूक एवं अल्टो कार क्रमांक एमपी-04, सीजी-1038 शामिल है। दोनों ही सामग्री अमीन पठान भोपाल के नाम पर बताई गई है। साथ में एक बढ़ा छुरा भी जप्त किय गया है। पुलिस के मुताबिक बंदूक से शिकार किया गया होगा, जबकि छुरा का उपयोग उसको काटने के लिए किया गया होगा।
जानकारी के मुताबिक हिरण के मांस के मामले में पुलिस ने जिन पांच लोगों को आरोपर बनाया है उनसमें से तीन तो बाहर के हैं, लेकिन जो दो स्थानीय लोग हैं उनमें एक आरोपी आबिद उर्फ बब्लू पार्षद का पुत्र है।
इस संबंध में राजगढ़ एसडीओपी दीपक नायक ने बताया कि हिरण के सिर एवं मांस सहित बंदूक व कार के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें दो भोपाल के हैं, जबकि राजगढ़ के पार्षद पुत्र सहित दो लोग फरा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।
वहीं राजगढ़ वन विभाग एसडीओ जीएस राठौर ने बताया कि हिरण वाले मामले में जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ वन्य प्राणि अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है उसके मुताबिक 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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