बुरहानपुर में पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, अधिकारियों को दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बुरहानपुर में पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, अधिकारियों को दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण | New India Times

बाल अपराधों की रोकथाम एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, किशोर न्याय अधिनियम 2025, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा बच्चों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन गुरसिख मॉल, जिला बुरहानपुर में किया गया।

प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ वक्ता श्री संजय सिंह सेंगर, पूर्व सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महाराष्ट्र ने विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया।

प्रशिक्षण के दौरान पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों के साथ संवेदनशील एवं मित्रवत व्यवहार (चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग), किशोर न्याय अधिनियम 2025 के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

श्री सेंगर ने बाल पीड़ितों से पूछताछ की प्रक्रिया, केस डायरी लेखन, साक्ष्य संकलन, पीड़ित सहायता, काउंसलिंग एवं कानूनी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेंद्र पाटीदार ने बाल अपराधों की रोकथाम एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, किशोर न्याय अधिनियम 2025, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा बच्चों से जुड़े अन्य कानूनों के बारे में प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल संवेदनशीलता, कानूनी प्रावधानों की गहन जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था, जिससे बाल अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा समस्त थानों के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया।

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