अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थल पर ही जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त एवं कलेक्टर्स को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
शास्ति/स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहों द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।
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