अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
अवैध रूप से घरेलू एवं कामर्शियल गैस सिलेंडरों का कारोबार करने वालों पर शुक्रवार को जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुऐ इंवर्टर एवं बैटरी की दुकान से 36 सिलेंडर जब्त किए हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 100 किलोग्राम से अधिक गैस संग्रहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति अनिवार्य है परंतु उक्त संस्थाओं के पास नहीं पाई गई. दुकान पर राधे भारत गैस एजेंसी का बोर्ड लगी हुई इनवर्टर तथा बैटरी की दुकान बैरसिया जिला भोपाल तथा आकाश बैटरी की फर्म से प्रोपराइटर मोहन सिंह कुशवाह की उपस्थिति में 19 भरे कमर्शियल, 19 किलोग्राम गैस क्षमता सिलेंडर प्रति कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए।
भारत गैस कम्पनी के 13 खाली कमर्शियल, दो इंडेन के खाली कमर्शियल एक इंडियन का डोमेस्टिक, एक भारत का 5 किलोग्राम का सिलेंडर जप्त किया। जप्त सामग्री की कीमत 93638 रुपए है. प्रोपराइटर से पूछताछ में किसी भी गैस कंपनी से गैस विक्रय का अनुबंध नहीं पाया गया ना ही विस्फोटअनुज्ञप्ति पाई गई। श्री मोहन सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि राधे भारत गैस एजेंसी से कमर्शियल सिलेंडर यहां भेजे जाते हैं और वे ₹3000 प्रति माह का मेहनताना लेकर होटल और रेस्टोरेंट की दुकानों पर बेचता हूं.
श्री राधे भारत गैस एजेंसी की मूल दुकान बैरसिया में दर्शाए गए पते 13, होटल वाली लाइन बस स्टैंड सुलभ कांप्लेक्स पर नहीं पाई गई। गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से प्रकरण दर्ज किया गया है। संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच दल में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया, सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संतोष दिनेश मयंक उपस्थित रहे।
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