अब्दुल वाहिद काकर, ब्यूरो चीफ, धुले (महाराष्ट्र), NIT:
कोरोना संक्रमण का नये रूप डेल्टा प्लस से महाराष्ट्र राज्य की सरकार में बेचैनी देखी जा रही है जिसके नतीजे में सरकार ने एक बार फिर से धुले जिला समेत राज्य में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. अब एक बार फिर से शनिवार रविवार को साप्ताहिक विक एंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसी तरह से बाकी पांच दिनों में सभी कारोबार व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है जबकि अति आवश्यक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है वे पहले की तरह ही सेवाएं देते रहेंगे. इस तरह के आदेश जिलाधिकारी संजय यादव ने जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से आज सोमवार से लागू हो गया है.
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, डेल्टा, डेल्टा प्लस जैसे वायरस के नए रूप फैल रहे हैं और एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के साथ चार से छह सप्ताह में तीसरी लहर तेज होने की उम्मीद है. जलगांव, रत्नागिरी और अन्य जिलों में विभिन्न प्रकार के कोविड-19 संक्रमण से मरीज संक्रमित हो रहे हैं.
सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधों का सुझाव दिया है। इसी के तहत कलेक्टर ने पाबंदियों को कड़ा करने का आदेश जारी किया है जिसके चलते ज़िले में 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है. सोमवार शाम 5 बजे से शहर और जिले में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा. शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक नागरिकों की मुक्त आवाजाही पर रोक लगाएगा साथ ही रोजाना शाम 5 बजे तक पांच से ज्यादा नागरिकों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा. इसमें पूर्व-व्यवस्थित कार्यक्रम, विवाह समारोह, अंत्येष्टि शामिल नहीं हैं.
होटल रेस्टोरेंट में 50% ग्राहकों को भोजनालय कक्ष में बैठकर भोजन करने की अनुमति होगी. जिला प्रशासन ने होटल मैनेजमेंट कारोबारियों को सूचित किया है कि भोजनालय में भोजन कक्ष सप्ताहांत पर पूरी तरह से बंद रहेगा. केवल पार्सल सुविधा, टेक अवे, होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा सकती है. होटल भोजनालय सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक सिर्फ पार्सल की सुविधा, टेक अवे, होम डिलीवरी की सुविधा ही मिलेगी.
निजी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे
निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है. अंतिम संस्कार अंत्येष्टि में मात्र 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी.
सभी प्रकार की बैठकें, ग्राम पंचायत, सहकारिता चुनाव 50% क्षमता के साथ हो सकते हैं। 50% ग्राहक क्षमता वाले जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, वेलनेस सेंटर केवल प्री-बुकिंग पद्धति से प्रति दिन केवल 4 तक ही खुले रहेंगे.
ए.सी. का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. माल ढुलाई जारी रहेगी. ट्रक में चालक/क्लीनर/सहायक के रूप में केवल तीन व्यक्ति शामिल होंगे.
जिला कलेक्टर संजय यादव ने अंतर जिला बसों का आवागमन को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं लेकिन लेवल 5 में शामिल जिलों में यात्रा करने के लिए यात्रियों को ई पास निकालना अनिवार्य रहेगा.
निर्यात लघु उद्योग, सूक्ष्म, मध्यमसहित उद्योग, कंपनियों, स्थापना, घटकों नियमित रूप से शुरू रहंगे.
इस साल शिक्षा वर्ष शुरुआती ही से ऑनलाइन रहेगा, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस खुला रखने पर प्रतिबंध किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसका की चेतावनी जिलाधिकारी संजय यादव ने संबंधित यंत्रणा अधिकारियों और नागरिकों को दी है.
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