इण्डिया हास्पिटल के संचालक डाॅ. गयास अहमद के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, अनाधिकृत रूप से कोविड के मरीज का इलाज करने का आरोप | New India Times

फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

इण्डिया हास्पिटल के संचालक डाॅ. गयास अहमद के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, अनाधिकृत रूप से कोविड के मरीज का इलाज करने का आरोप | New India Times

मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि इण्डिया हास्पिटल के संचालक डाॅ. गयास अहमद द्वारा कोविड-19 के पाजिटिव मरीज राजेश गुप्ता आयु 49 वर्ष जो एंटीजन टेस्ट द्वारा 18 अप्रैल 2021 को पाजिटिव पाये गये थे का इलाज किया जा रहा था। कोविड-19 रोगी के उपचार हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह चिकित्सालय अधिकृत नहीं है। 

इण्डिया हास्पिटल के संचालक डाॅ. गयास अहमद के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, अनाधिकृत रूप से कोविड के मरीज का इलाज करने का आरोप | New India Times

उन्होंने बताया कि अनाधिकृत रूप से पाजिटिव मरीज का उपचार गैर कानूनी रूप से किये जाने, कोविड-19 महामारी फैलने की संभावना तथा मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किये जाने के कारण इण्डिया हास्पिटल के संचालक डाॅ. गयास अहमद के विरुद्ध कोतवाली देहात में भा.द.सं. की सुसंगत धारा एवं महामारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 


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