अतिरिक्त लोक अभियोजक की आपत्ति पर घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी की ज़मानत निरस्त | New India Times

मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अतिरिक्त लोक अभियोजक की आपत्ति पर घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी की ज़मानत निरस्त | New India Times

अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर अपर सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार ने घर मेंं अवैध शराब रखने वाले आरोपी गंभीर पिता पिताम्‍बर का जमानत आवेदन निरस्त करदिया।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 22.01.2021 को मुखबीर की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक अभिलाषा वर्मा और आरक्षक पद्मेश त्रिपाठी द्वारा आरोपी गंभीर पिता पिताम्‍बर के मकान की तलाशी ली और आरोपी द्वारा शराब रखने व बेचने का लायसेंस नही होना बताया। आरोपी के घर से कुल 60 लीटर हाथ भटटी कच्ची शराब सफेद रंग की 4 केन प्रत्‍येक केन में 15 लीटर कुल 60 लीटर साक्षीगण संजय एवं शेेेेख गब्‍बु के समक्ष जांच करने पर रंगहीन सूंंघने पर हाथ भटटी कच्‍ची मदिरा जो लीटमस पेपर डालने पर हल्‍के लाल रंग में परिवर्तित हो गई थी। उ.नि. अभिलाषा वर्मा ने आरक्षक पदमेश त्रिपाठी के सहयोग से शराब जप्त कर एवं गिरफ्तार कर थाना आबकारी मे लाकर अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष ज़मानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त‍ जिला अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा ली गई वैधानिक आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया। आरोपी पूर्व से ही जेल में है।


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