मो.मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

सास, ससुर, ननद के द्वारा हस्तक्षेप से परेशान पत्नी को परिजनों के द्वारा भविष्य में अनावश्यक टोकाटाकी से बचने की समझाइश कौंसिलर्स के द्वारा दी गयी जिसके बाद पति ने उनके वैवाहिक जीवन में अपने परिजनों के गैरजरूरी हस्तक्षेप बंद करने का वचन दिया तथा पत्नी को मनाकर घर ले गया।
जबकि अन्य प्रकरण में समझाइश के बाद आइंदा दुर्व्यवहार न किये जाने व पूर्व की गलतियों न दोहराने की बात से पति ने पत्नी को मनाया।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस के सिंह
के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा सहित लोक अदालत समन्वयक जीतिका विश्वकर्मा, पुष्पलता राठौर, प्रीती श्रीवास्तव व रश्मि राय ने काउंसिलिंग की जिम्मेदारी वहन कर 15 प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण किया।
लोक अदालत के तारतम्य में संपन्न बैठक में 3 प्रकरणों में पक्षकारों के बीच समझौता हुआ तथा 6 प्रकरणों में समझौते की संभावना पाते हुए समझाइश देकर सोच-विचार के लिए समय दिया गया तथा 6 अन्य प्रकरणों में समझौते की संभावना समाप्त होने के कारण न्यायलय की शरण लेने की सलाह देकर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिए गए।
