स्‍कूल जा रही छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट से मिली सजा | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

स्‍कूल जा रही छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट से मिली सजा | New India Times

स्‍कूल जाते समय नाबालिग छात्राओं का पीछा कर छेड़छाड़ तथा मारपीट करने वाले आरोपी जितेन्‍द्र पिता कमलदास बैरागी उम्र 19 वर्ष नि. बीडीए क्‍वार्टर बैरागढ भोपाल को धारा 354 भादवि एवं 11/12 पाक्‍सो एक्‍ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये का जुर्माना एवं आकाश उर्फ अक्‍कू पिता दिनेश भिलाला उम्र 19 वर्ष नि. झुग्‍गी नं. 474 श्रृंगार चौली को‍हेफिजा भोपाल को धारा 354 भादवि में 3 माह का कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव द्वारा की गई।

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विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 29.06.19 को थाना गांधीनगर में फरियादिया ने सूचना दी कि जब वह एवं उसकी बहन करीबन पोने 11 बजे स्‍कूल जा रही थी, जब वह स्‍कूल के सामने ऑटो से उतरीं तभी उनके स्‍कूल में पढने वाला लडका जितेन्‍द्र अपने दोस्‍त आकाश और एक अन्‍य नाबालिग आरोपी के साथ मोटरसाईकिल से आया और फरियादिया तथा उसकी बहन का रास्‍ता रोककर उनके साथ छेडछाड की। आरोपियों ने फरियादिया की बहन का कुर्ता खींच दिया जिससे वह फट गया था, विरोध करने पर आरोपीगण ने फरियादिया और उसकी बहन के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की, जिससे फरियादिया की बहन (अभियोक्‍त्री) बेहोश हो गई थी। आरोपीगण कई दिनों से फरियादिया और उसकी बहन (अभियोक्‍त्री) का पीछा कर रहे थे। पुलिस द्वारा उक्‍त सूचना पर थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 210/19, धारा 341, 354, 323, 34 भादवि एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी जितेन्‍द्र एवं आकाश को गिरफ्तार किया था एक अन्‍य आरोपी नाबालिग था विवेचना उपरांत अभियोग पत्र समुचित न्‍यायालय में पेश किया गया था।


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