मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री सुनिल कुरील की आपत्ति पर अपर सत्र न्याययाधीश, बुरहानपुर श्री आर.के.पाटीदार ने अवैध पिस्टल रखने व बनाने वाले आरोपी नेहेंग सिंह पिता सुखा सिंह आयु 32 निवासी ग्राम पचौरी ज़मानत आवेदन पत्र निरस्त किया है। इस प्रकरण की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि आरोपी पर दिनांक 04.08.2020 को एक हस्त निर्मित पिस्टल अविधिक रूप से अधिपत्य में रखने तथा उक्त पिस्टल का विनिर्माण करने का आक्षेप है। आरोपी के विरूदध धारा 5 सहपठित धारा 25 (1) (क) आयुध अधिनियम,1959 थाना खकनार अंतर्गत अपराध पंजीबदध किया गया था ।
आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध अवैध हथियार निर्माण एवं रखरखाव से सबंधित होकर गंभीर स्वरूप का है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है ।
अदालत ने आपत्ति के परिपेक्ष में जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया।
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