आशा रेकवार, भोपाल, NIT; मध्यप्रदेश में स्थानान्तरण नीति को मंजूर करते हुए शिवराज कैबिनेट ने एक जून से 30 जून तक तबादलों से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। साथ ही कर्मचारियों को 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने को भी मंजूरी दी गयी है। कर्मचारियों को अब मंहगाई भत्ता बढ़कर 139 प्रतिशत मिलेगा। बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता जनवरी 2017 से मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ सितंबर 2016 से मिलेगा। राज्य शासन पर इस निर्णय से 14 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा।
मंगलावार को शिवराज कैबिनेट ने स्थानान्तरण नीति को मंजूर किया है, उसमें एक से तीस जून तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। तबादलों के आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। तबादला नीति के तहत 15 दिन में ही कर्मचारी को रिलीव होना पड़ेगा। स्वैच्छिक तबादले के आवेदन आनलाइन किए जाएंगे। इसमें राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशासनिक और स्वयं के व्यय के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि तबादलों में मंत्रियों का दखल रहेगा। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर तबादले करेंगे। प्रदेश स्तरीय तबादले विभागीय मंत्री की अनुमति से होंगे। विभागों में तबादले ज्यादा न हों, इसके लिए कुछ बंधन भी लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि किसी भी विभाग में 15 से 20 प्रतिशत से ज्यादा तबादले करने का अधिकार नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि तबादलों के लिए इस बार ज्यादातर विभागों में ऑनलाइन आवेदन बुलाए जाएंगे। इसके लिए नीति में भी प्रावधान किया जाएगा। गृह और स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग ही रहेगी।
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