दहेज की मांग कर पत्‍नी को आत्‍महत्‍या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

दहेज की मांग कर पत्‍नी को आत्‍महत्‍या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज | New India Times

दहेज की मांग कर पत्‍नी को आत्‍महत्‍या के लिये उत्‍प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत न्‍यायालय द्वारा आज निरस्‍त कर दी गई है।
आरोपी रवि सिंह जदौन ने थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 266/20 अन्‍तर्गत धारा 498ए, 306 / 34 भादवि में धारा 439 द.प्र.सं के अन्‍तर्गत जमानत आवेदन दिया था और बताया कि वह परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्‍यक्ति है, वह फरार नहीं होगा और जमानत दिये जाने की याचना की। राज्‍य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजन श्री टी.पी. गौतम द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्‍त के दहेज प्रताड़ना तथा आत्‍महत्‍या के लिये उत्‍प्रेरित किये जाने पर मृतिका राखी ने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली थी। प्रकरण की परिस्थितियो में कोई बदलाव नही आया है। अपराध की गम्‍भीरता और परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए जमानत निरस्‍त की जाये। केस के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी रवि सिंह की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मृतिका राखी की मां ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी पुत्री मृतिका राखी का विवाह 2016 में आरोपी रवि सिंह जादौन के साथ हुआ था शादी के बाद से ही आरोपी तथा उसके परिवारजन जिसमें अर्चना एवं रूपेन्‍द्र सिंह सम्मिलित है, द्वारा मृतिका से हर महिने दहेज के लिये 5 हजार रूपये की मांग की जाती थी । पुलिस को सूचना देने पर कई बार समझौते भी कराये गये थे, किन्‍तु आरोपी और उसके परिवारजनो व्‍यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हुआ और वे लोग मृतिका के साथ दहेज की मांग तथा मारपीट करते रहते थे। मृतिका राखी जिला पुलिस बल भोपाल में नौकरी करती थी। आरोपी उसका सारा वेतन छीन लेता था और मारपीट करता था, जिसकी शिकायत दिनांक 30.05.2019 को थाने में की गयी थी किन्‍तु आरोपी के व्‍यवहार में कोई परिवर्तन नही हुआ । दिनांक 21.03.2020 को सूचना मिली मृतिका राखी ने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली है। उक्‍त आत्‍महत्‍या आरोपी एवं ससुराल वालो की प्रताडना से तंग आकर ही की गयी है। थाना कोतवाली द्वारा जांच उपरांत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार कर अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया है। अन्‍य आरोपी अर्चना एवं रूपेन्‍द्र पूर्व से जमानत पर है।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.