भोपाल के बहुचर्चित नाबालिग बच्चियों से बलात्‍कार के मामले में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां का कोहेफिजा पुलिस को मिला तीन दिन का रिमाण्‍ड | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल के बहुचर्चित नाबालिग बच्चियों से बलात्‍कार के मामले में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां का कोहेफिजा पुलिस को मिला तीन दिन का रिमाण्‍ड | New India Times

भोपाल के बहुचर्चित नाबालिग बच्चियों से बलात्‍कार के मामले में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां का शाहपुरा द्वारा लिये गये पुलिस रिमाण्‍ड की अवधि समाप्‍त होते ही कोहेफिजा पुलिस को तीन दिन का रिमाण्‍ड मिल गया है।
बताया जा रहा है कि थाना शाहपुरा के साथ साथ थाना कोहेफिजा और वन विभाग में भी मामला दर्ज है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने NIT संवाददाता को बताया कि थाना कोहेफिजा द्वारा अपने थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 444/20 अन्‍तर्गत धारा 376, 376(2)(एन) , 376(2-आई), 376(2-च), धारा 342, 506 भादवि तथा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल), 5(एन) तथा 6 के प्रकरण में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां को दिनांक 01 अगस्‍त 2020 (कुल 05) दिवस की पुलिस अभिरक्षा की मांग की गयी, जिसमें माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी प्‍यारे मियां की पुलिस अभिरक्षा दिनांक 30 जुलाई 2020 की दोपहर तक थाना कोहेुफिजा को दी गयी है।
उल्‍लेखनीय है थाना को‍हेफिजा द्वारा अपने यहां दर्ज प्रकरण के संबंध में यह बताया गया कि आरोपी द्वारा विगत तीन वर्षों से प्रकरण की पीड़िता का यौन शोषण किया जा रहा था। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर पीड़िता सहित परिवारजनों को जान से मारने की धमकी आरोपी द्वारा दी जाती थी। घटना स्‍थल के तस्‍दीक हेतु आरोपी के मेडिकल तथा डीएनए परीक्षण कराने तथा अपराध करने में प्रयुक्‍त बंदूक को जप्‍त करने तथा पीड़िता द्वारा कराये गये एबार्शन के संबंध में और अन्‍य लोगों की संलिप्‍तता के बारे में पूछताछ करने हेतु विशेष न्‍यायालय से आरोपी की पुलिस अभिरक्षा मांग की गयी थी, जिस माननीय न्‍यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा प्रदान की गयी है।
विदित है कि दिनांक 22 जुलाई 2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी की औपचारिक गिरफतारी हेतु थाना कोहेफिजा को अनुमति प्रदान की गयी थी।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading