संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

“वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिन” भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए शहर के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के नागरिकों की भी चिंता कर उन्हे मदद पहुंचा रहे हैं। इसी सेवा भाव की वजह से आवश्यक जानकारी व आवश्यक परामर्श भी ले रहे हैं। संस्था की सेवा सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इस संकट की घड़ी में हम योगदान भी दे रहे हैं।
श्रीप्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष, गोपाल किरन समाज सेवी संस्था, ग्वालियर ने जनता के बीच कहा है कि देश में कोरोना संघर्ष ने हमें नई राह बताई है। समाजिक लोगों का अत्यधिक योगदान रहा जिनकी वजह से पलायन कर रहे मजदूरों की बहुत कुछ मदद की गयी जिसके चलते काफी हद तक सहायता करने के फलस्वरूप विजय पा ली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना के प्रति जागरुक करने में लगे हैं परंतु अभी निरंतर सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग), फेस कवर (मास्क लगाना), बार-बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश एवं प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे।
लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पाँचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही संस्था प्रयास कर रही है कि चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ की जायें ।आगे बताया कि वर्तमान में सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले गये है ।वहाँ उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि।
ये सावधानियाँ अनिवार्य होंगी . कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवँ स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना बेहतर होगा ।सरकार के ये निर्देश हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करें।
- प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहाँ भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।
- महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।
- छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।
सभी असंगठित मजदूर जैसे फैक्टरी,खदान ,दुकान, या लदान श्रमिक तथा घरेलू कामकाजी महिला, तथा पथ कर विक्रेता जैसे सब्जी, पानी पुरी, कटलरी, आदि जो ठेला पर व्यवसाय करते हैं के अलावा केश शिल्पी भी अपना पंजीयन आनलाईन करवा सकते हैं सरकार ने इस के लिए पोर्टल खोल दिया है।
शासन की सुविधा का लाभ लेने के लिए पंजीयन आवश्यक है।
“आप सभी स्वस्थ्य रहे,निरोगी रहे ऐसी मंगल कामना भी की गयी़ “
*सधन्यवाद, सद्भावना एवं मंगल मैत्री का भाव पैदा कर मानव सेवा व जरुरतमंद की सेवा मैं लगे रहें। संस्था के समस्त पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया।
