नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने किया माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण | New India Times

फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने किया माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण | New India Times

जिलाधिकारी शम्भु कुमार के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर टी.एन. दुबे ने जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनोद कुमार शर्मा व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ नगर क्षेत्र का भ्रमण कर कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी/गाइड लाइन के क्रम में शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शापिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में की गयी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
नगर क्षेत्र स्थित माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों की लगातार क्रियाशीलता, प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए सेनेटाईजर व इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था, कोविड-19 महामारी के सम्बंध में पूर्ण उपायों को माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/एवी के प्रयोग की स्थिति, सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त स्टाफ की स्थिति, आगन्तुकों के बैठने की व्यवस्था, आगन्तुकों और कर्मियों/स्टाफ द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि के उचित निक्षेपण की व्यवस्था के साथ-साथ शासन द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशो के अनुपालन के लिए किये गये प्रबन्धों का निरीक्षण करते हुए संचालको को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने विशाल मेगामार्ट, लोट्स व तड़का रेस्टोरेन्ट इत्यादि माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण कर जहाॅ एक ओर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठानों के संचालकों एवं स्वामियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी गयी। सभी सम्बन्धित को सचेत किया गया कि जनस्वास्थ्य के मद्देनज़र माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संचालन में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव के सम्बन्ध में शासन द्वारा लागू किये गये सभी प्रतिबन्धों एवं शर्ताें के अक्षरशः अनुपालन के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


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