अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल में मेडिकल स्टोर को छोड़कर समस्त दुकानें रात्रि 8:30 बजे बंद करने का आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े द्वारा भोपाल शहर को तीन सेक्टरों में बांट कर मार्केट की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन आज दुकानों की समय सीमा बढ़ा कर रात्रि 8:30 बजे कर दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर समस्त अन्य दुकानें रात्रि 8:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद कर दी जाएगी। जिससे रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो सके। जारी आदेश में शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।
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