किराना एवं जनरल प्रोवीजन स्टोर्स, फल एवं सब्जी व लॉकडाउन में अनुमत अन्य दुकानें आगामी आदेशों तक प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक संचालित रहेगी | New India Times

यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:

किराना एवं जनरल प्रोवीजन स्टोर्स, फल एवं सब्जी व लॉकडाउन में अनुमत अन्य दुकानें आगामी आदेशों तक प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक संचालित रहेगी | New India Times

धौलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्राण हेतु राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस कार्यालय के पूर्व आदेशों की निरंतरता में संशोधन करते हुये जिले में स्थित समस्त किराना एवं जनरल प्रोवीजन स्टोर्स, फल एवं सब्जी की दुकाने व लॉकडाउन में अनुमत अन्य दुकाने को आगामी आदेशों तक प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक संचालित रहेगी। सब्जी मण्डी आगामी आदेशों तक प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक संचालित रहेगी। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि आगामी आदेशो तक प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित रहेगें। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय में केवल होम डिलेवरी रहेगी। रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि में अन्दर या बाहर बैठक अथवा खडे होकर खाने में प्रतिबंध रहेगा। जिले में दूध का वितरण प्रात 7 बजे से प्रात 10 बजे तक व सायं 4 से 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। उक्त आदेश मेडीकल स्टोर्स पर लागू नही होगा। परन्तु मेडीकल स्टोर्स पर भी अन्दर व बाहर एवं खडे व बैठे व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नही होगी। सभी होलसेल व रिटेलर होम डिलेवरी करने के लिये अनिवार्य रूप से बाध्य रहेगें। आमजन को असुविधा ना हो इसके लिये दुकान के बाहर नाम, मोबाईल नम्बर चस्पा करेगें। होम डिलेवरी पर जोर दिया जावेगा अनुमत दुकाने यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पास होम डिलीवरी व्यवस्थाऐं हो। दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको बिक्री नही की जावेगी और ना ही दुकान में प्रवेश दिया जावेगा। एक समय में छोटी दुकान में 2 से अधिक व बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नही होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हुये दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतिक्षा करेगें। दुकान मालिक गोला बनाकर अथवा पेशानी बनाकर यह सुनिश्चित करेगें। लॉकडाउन अवधि के दौरान जिले में सायं 7 बजे से प्रात 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों का अवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाईन में वर्णित कोई भी छूट हॉट स्पॉट के रोकथाम क्षेत्रों व कलस्टर्स जैसे कि कर्फ्यु वाले इलाके में लागू नही होगें। उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article