मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में चल रहे राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर की ओर से किन्नरों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सचिव अपर जिला न्यायाधीश श्रीमान नरेंद्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रोबिन दयाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष देवताले, पैनल लॉयर एवं जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर के ग्रंथपाल अब्दुल वकील खान, पैरा लीगल वालंटियर श्री नंदकिशोर जांगड़े, राजू भंवरे एवं टीआई गणपति नाका श्री चैनसिंह उइके सहित देश के विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में किन्नर उपस्थित रहे। उक्त शिविर को संबोधित करते हुए श्रीमान नरेंद्र पटेल द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि देश के सभी नागरिकों को, जो अधिकार दिए गए हैं, वह सभी अधिकार किन्नरों को भी प्राप्त हैं। शासन द्वारा प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, विधिक सहायता एवं सलाहकार प्राप्त कर सकता है। प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस की स्थापना आपकी सहायता के लिए की गई है। ऑफिस में उपस्थित होकर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित सभी किन्नरों को बताया कि उनके अपने अपने क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य की योजनाओं व सुविधाओं के लाभ हेतु समन्वय के रूप में कार्य किया जा सकता है यदि आपको ऐसा कोई दिखाई देता है जिसे कानूनी सहायता की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को विधिक सहायता के लिए शासन की ओर से अधिवक्ता की व्यवस्था भी की जाती है यह भी कहा कि आप में से कई लोग उच्च पदों पर है आप अपने साथियों को शिक्षित करने हेतु पहल करें जिससे गरिमामय जीवन जी सके उक्त शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए सभी व्यक्तियों को एवं भारतीय नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत समाज की मुख्यधारा से आप भी शामिल है जहां भारतीय सभी को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मध्य उपस्थित होकर इस शिविर का आयोजन न्याय सबके लिए उद्देश्य के अनुरूप किया गया है।
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