मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटलों में 35 प्रतिशत एरिया पार्किंग के लिए रखना होगा, समारोह आयोजन की सूचना संबंधित एसडीएम एवं डीएसपी यातायात को देना होगी: डीएम ग्वालियर | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटलों में 35 प्रतिशत एरिया पार्किंग के लिए रखना होगा, समारोह आयोजन की सूचना संबंधित एसडीएम एवं डीएसपी यातायात को देना होगी: डीएम ग्वालियर | New India Times

ग्वालियर जिलाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने ग्वालियर जिले की सीमांतर्गत धार्मिक जुलूसों, चल समारोह, बारात एवं समस्त मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु इकजाई आदेश जारी किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी द्वारा जारी इकजाई आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में सभी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, होटलों आदि में कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत वाहन पार्किंग एरिया के लिए रखा जाना आवश्यक होगा। इनमें मुख्य द्वार एवं पार्किंग द्वार भी पृथकृ-पृथक बनाने होंगे तथा पार्किंग स्थल को दर्शाने वाला साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा। 35 प्रतिशत पार्किंग एरिया नहीं होने पर मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटलों में विवाह समारोह आयोजित नहीं कर सकेंगे।
जारी आदेश में होटल, मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग स्थल की व्यवस्था मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटल आदि परिसर में ही रखी जायेगी। सार्वजनिक स्थलों एवं मार्ग पर पार्किंग न हो। इस संबंध में स्वयं के खर्चे से पर्याप्त संख्या में कम से कम तीन गार्ड भी रखे जाऐं। जो वाहनों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित पार्किंग में पार्क करायेंगे। जिससे यातायात में व्यवधान न हो। इसके साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड रखे जाने होंगे । विवाह समारोह के दौरान बारात के स्वागत का स्थान परिसर के अंदर ही निर्धारित किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान ऐसे कार्य नहीं किए जाऐं जिससे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो और आम जनता को असुविधा हो या वहां ध्वनि प्रदूषण हो। धार्मिक जुलूसों, चल समारोह, बारात एवं उपरोक्त स्थलों में होने वाले कार्यक्रमों आदि के दौरान अस्त्र – शस्त्र लेकर चलने, उसका प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में निर्देश दिए हैं कि मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटलों तथा कैटर्स आदि द्वारा वैवाहिक समारोह में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जाए। बल्कि आयोजनकर्ता को व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का कनेक्शन लिया जाए। समस्त मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल एवं धर्मशाला संचालक एवं मालिकगण जन सामान्य की जानकारी हेतु की गई व्यवस्थाओं की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचना देनी होगी। आयोजित होने वाले विवाह समारोह आदि के दिनांक की लिखित सूचना समारोह आयोजन के दिनांक से तीन दिवस पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात को देनी होगी। रात्रि 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। संचालकों को परिसर आदि के बाहर एवं अंदर सीसीटीव्ही कैमरे लगाने और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी संबंधित प्रतिलिपि थाने में देकर चरित्र सत्यापन कराना होगा।


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