अंकित तिवारी, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज (यूपी), NIT:
घूरपुर थानान्तर्गत महिला संरक्षण विधेयक 2019 एवं दहेज उतपीड़न का शिकार बनी शबीना बेगम निवासिनी ग्राम खीरी थाना खीरी प्रयागराज को पति अशरफ अली निवासी पिपीरसा घूरपुर का विवाह 02/04/2018 को मज़हबी रीतिरिवाज से हुआ था। पिता ने अपने सार्मथ के अनूसार दहेज में हिरो डिलक्स मोटर साईकिल सहित अपनी हैसियत अनूसार दहेज दिया था लेकिन ससुराली पक्ष व शबीना बेगम के पति अशरफ अली द्वारा शबीना को प्रताड़ित करने के साथ अपाची मोटर साईकिल व 1 लाख रुपये नगद, सऊदी अरब जाने का वीज़ा आदि की अनैतिक मांग करते हुए आए दिन मारा पीटा जाने लगा।कुछ दिन तो लड़की ने बर्दाश्त किया लेकिन जब पानी सिर से उपर जाने लगा तो लड़की ने ससुराली पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने की सारी जानकारी अपने पिता को बताई। उन्होंने नाते रिशतेदारों संग मामले को हर सम्भव टालने और बेटी की बसी बसाई गृहस्ति को संवारने के लिए बहुत कोशिश की, बात न बनने पर जनपद न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता किताब अली और अधिवक्ता ग़ुलाम फरीद उद्दीन से समपर्क कर न्याय की गुहार लगाई जिसमें अधिवक्ता द्वय ने त्वरित कार्य करते हुए एडीजीपी प्रयागराज रेंज व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज से मिलकर सारी जानकारी दी व पति के खिलाफ अभियोग पंजिकृत करने की बात कही जिस पर पुलिस अधिक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए घूरपुर थानाध्यक्ष को आदेशित किया। जिसके बाद आज 10/08/2019 को शबीना बेगम के पति व ससुराली जन के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज किया गया। ग़ौर तलब बात यह की तीन तलाक़ उसने सउदी अरब से फोन द्बारा दिया जो वर्तमान केन्द्र सरकार द्बारा पारित मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के खिलाफ है।
यह जानकारी किताब अली एड्वोकेट जनपद न्यायालय द्वारा संवाददाता को दी गई है।
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